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“ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को लेकर हरिद्वार प्रशासन का बड़ा एक्शन: लक्सर के 12 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री-बैनामे और भूमि उपयोग परिवर्तन पर लगी रोक, अवैध निर्माण कार्यों पर भी प्रशासन हुआ सख्त”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार, 29 मई 2026।तहसील लक्सर क्षेत्र में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (ग्रीनफील्ड हाईवे) परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश के अनुपालन में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी आकाश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) रुड़की द्वारा पानीपत से गोरखपुर ग्रीनफील्ड हाईवे (शामली-पुवायाँ फेज-1) परियोजना के अंतर्गत कि.मी. 20.00 से 32.00 तक भूमि अर्जन की प्रक्रिया प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3ए के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही को देखते हुए तहसील लक्सर के 12 ग्रामों—मदारपुर, मिर्जापुर उर्फ मोहनवाला, पौडोवाली, टाडा जलालपुर, प्रहलादपुर, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, बालचन्दवाला,

अलामपुर, हस्तमौली, शाहपुर, गिद्धावाली एवं कलसिया—में भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री/बैनामा तथा भूमि की प्रकृति में परिवर्तन (कृषि से गैर-कृषि) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध धारा-3ए की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण कार्यों पर भी पूर्ण रूप से रोक रहेगी।

विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी आकाश जोशी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का कार्य सुचारु रूप से संपादित हो सके।

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