(शहजाद अली हरिद्वार) देहरादून। नगर निगम ने शहर में बढ़ रही आवारा और पालतू कुत्तों से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और समय-समय पर टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। पहले इस नियम के उल्लंघन पर मात्र 200 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब नगर निगम ने इसे बढ़ाकर सीधे 5000 रुपए कर दिया है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को खुले में शौच करवाता पाया गया, तो उस पर भी 5000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि संक्रमण फैलने की संभावना कम हो और शहर स्वच्छ एवं सुरक्षित बना रहे। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराएं और सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा उन्हें भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा।


























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