(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून, 28 जुलाई। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में देहरादून स्थित विशेष न्यायाधीश (सतर्कता अधिष्ठान), गढ़वाल परिक्षेत्र एवं पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें आगामी 3 सितंबर 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला वाद संख्या 280/2025 में पंकज सिंह क्षेत्री बनाम गणेश जोशी के नाम से विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश के मुताबिक, 25 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि बीएनएसएस (BNSS) के प्रावधानों के तहत विपक्षी पक्ष को भी सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसी के मद्देनजर अदालत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख निर्धारित की।
मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहे। आदेश के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के अधिवक्ता एवं प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि वह सरकार में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आता है तो इसकी निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई बेहद जरूरी है।




































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