(शहजाद अली हरिद्वार) उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक पहल के तहत प्रदेशवासियों को नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है, लेकिन इस विशेष सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब केवल 6 दिन शेष हैं।
नि:शुल्क विवाह पंजीकरण का यह अवसर सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यह व्यवस्था पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। पंजीकरण न केवल एक कानूनी दस्तावेज होता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सहायक होता है।
विवाह पंजीकरण के लिए अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना बेहद आसान है। इच्छुक दंपत्ति http://ucc.uk.gov.in पर लॉगइन करें या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सीधा पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
याद रखें, 6 दिनों के बाद यह नि:शुल्क सुविधा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद पंजीकरण के लिए शुल्क देना अनिवार्य होगा।
तो देर न करें! आज ही अपना विवाह पंजीकरण कराएं और इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बनें।


























