(शहजाद अली हरिद्वार)नैनीताल। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत के फैसले के बाद तीनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील के साथ जमानत और सजा पर रोक की मांग की थी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने की।
सरकार और पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत में मामले के साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों को मजबूती से रखा गया। अभियोजन के अनुसार जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान मामले में महत्वपूर्ण रहे। निचली अदालत में अभियोजन ने बड़ी संख्या में गवाह पेश किए थे।
राज्य सरकार का कहना है कि अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मामले में प्रभावी पैरवी की गई। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद तीनों दोषियों की जेल में रहने की अवधि आगे जारी रहेगी। वहीं, उनकी अपील पर हाईकोर्ट में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है।






































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