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ख़ारिज

“अंकिता हत्याकांड में फिर नहीं मिली राहत! हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों की जमानत याचिका ठुकराई, जेल में ही रहेंगे पुलकित, अंकित और सौरभ”

(शहजाद अली हरिद्वार)नैनीताल। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत के फैसले के बाद तीनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद