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“उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक: आरक्षण नियमावली अधिसूचना में खामी के चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया स्थगित”

(शहजाद अली हरिद्वार)नैनीताल, 24 जून 2025 – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय रिट याचिका संख्या 410 (एम0बी0) / 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23 जून को पारित किया गया। अदालत ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की नियमावली को विधिवत अधिसूचित नहीं किया गया था।

उक्त निर्णय के अनुसार, आरक्षण निर्धारण तथा इसके अनुसार जारी की गई अधिसूचनाएं और चुनाव कार्यक्रम फिलहाल के लिए अमान्य ठहराए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया 25 से 28 जून के बीच आयोजित की जानी थी।

हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के चलते अब नामांकन प्रक्रिया और आगे की सभी चुनावी गतिविधियाँ तब तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं जब तक कोर्ट अगला आदेश पारित नहीं करता। सरकार की ओर से आग्रह पर रिट याचिका संख्या 416 (एम0एस0)/2025 दीपक किरोला बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य सहित अन्य संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के लिए अगली तिथि 25 जून 2025 तय की गई है।

इस निर्णय से राज्य में पंचायत चुनावों की समय-सीमा पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

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