(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के नेतृत्व में परिवहन निगम ने कर्मचारी हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत संविदा, विशेष श्रेणी, एजेंसी और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दुर्घटना की स्थिति में नियमित कर्मचारियों की तरह आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। इसके लिए वर्ष 2023 के आदेश में संशोधन कर दुर्घटना सहायता योजना का दायरा सभी श्रेणी के कर्मचारियों तक बढ़ा दिया गया है।
परिवहन निगम मुख्यालय से जारी संशोधित आदेश के अनुसार, पहले इस योजना का लाभ केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब सभी श्रेणी के कर्मचारी समान रूप से इसके पात्र होंगे। इस निर्णय से निगम में कार्यरत हजारों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा तथा दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
संशोधित व्यवस्था के तहत सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपये तथा सामान्य रूप से घायल होने पर 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता पूर्व की भांति मिलती रहेगी। जिन मामलों में बीमा लागू होगा, उनका भुगतान बीमा नियमों के अनुसार किया जाएगा।
परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी संस्था की महत्वपूर्ण शक्ति है और सभी को समान सुरक्षा एवं सम्मान मिलना चाहिए। यह निर्णय कर्मचारी हितों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।




































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