न्यूज़ फ्लैश
BIG BREAKING:: हरिद्वार में डीएम की जनसुनवाई का असर: 68 फरियादें पहुंचीं, 32 शिकायतों का मौके पर ही समाधान BIG BREAKING:: ऋषिकुल में गूंजा आध्यात्मिक संदेश, सतपाल महाराज के जन्मदिन पर जुटा संत समाज; CM धामी ने दी दीर्घायु की शुभकामनाएं BIG BREAKING:: हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित का सख्त एक्शन, योजनाओं में देरी पर अधिकारियों को दो टूक—समय पर काम, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं BIG BREAKING:: जन स्वास्थ्य की अनदेखी पर सीएम धामी का सख्त एक्शन, छह इंजीनियर निलंबित BIG BREAKING:: उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल: 14 अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी, देव व्रत जोशी बने हरिद्वार ASP BIG BREAKING:: जनता की चौखट पर सरकार! CM धामी ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के सख्त निर्देश
Home » पहल » “महिमानन्द जोशी की पहल से रुड़की में फूड कारोबारियों को मिला खाद्य सुरक्षा का गुर, फास्टटेक प्रशिक्षण में 50 प्रतिभागियों ने सीखे स्वच्छता और लाइसेंसिंग के अहम नियम”

“महिमानन्द जोशी की पहल से रुड़की में फूड कारोबारियों को मिला खाद्य सुरक्षा का गुर, फास्टटेक प्रशिक्षण में 50 प्रतिभागियों ने सीखे स्वच्छता और लाइसेंसिंग के अहम नियम”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षण एवं औषधि महिमानन्द जोशी ने अवगत कराया है कि खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार द्वारा नेशनल स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के सौजन्य से रुड़की नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट फूड-वेंडरो, रेस्टोरेंट एवं ढाबा – का संचालन करने वाले खाद्य कारोबारी कर्ताओ के लिए फास्टेक (tostech) ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया।उन्होंने कहा कि फास्टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन होटल प्रीफर्ड रामपुर तिराहे के पास किया गया। नेशनल स्ट्रीट वेंडर वेंडर एसोशिएशन राजीव उपाध्याय ने 50-50 प्रशिक्षणार्थी को खाद सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनके नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधीकारी योगेन्द्र पाण्डेय द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडरी को हेल्थ एवं हाईजीन के संबंध में व्यक्तिगत स्वच्छता रखने, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने, अपशिष्ठ खाद्य पदार्थो उचित निस्तारण करने,भोजन के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करने, साथ ही खाद्य पदार्थों को ढकने एवं परोसने के लिए अखबारी कागज का प्रयोग ‘न’ करने के लिए जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त वेन्डरो को अनिवार्य रूप से स्वयं को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए।

ALSO READ  "युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान, CM धामी की बड़ी पहल—प्रतियोगी परीक्षाओं की मिलेगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

Our Visitor

5 6 5 3 5 4
Users Today : 246
Users Yesterday : 1368
[democracy id="1"]

Our Visitor

5 6 5 3 5 4
Users Today : 246
Users Yesterday : 1368