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“हरिद्वार की राष्ट्रीय लोक अदालत में न्याय का महाकुंभ, 2384 मामलों का हुआ चुटकियों में निस्तारण, ₹6 करोड़ 42 लाख से ज्यादा की समझौता राशि के साथ हजारों लोगों को मिली राहत”

(शहजाद अली हरिद्वार) हरिद्वार। हरिद्वार में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के तत्वावधान में आयोजितइस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्री नरेन्द्र दत्त के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।जिला न्यायालय परिसर रोशनाबाद में 10 बेंच, बाह्य न्यायालय रुड़की में 7 बेंच तथा न्यायालय लक्सर में 3 बेंचों का गठन कर लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।लोक अदालत में चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक विवाद, सिविल वाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, बैंक रिकवरी तथा शमनीय प्रकृति के मामलों को प्राथमिकता के साथ सुना गया।इस दौरान न्यायालयों में लंबित 2252 वादों एवं 132 प्री-लिटिगेशन मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। मामलों के निस्तारण के साथ कुल ₹6 करोड़ 42 लाख 88 हजार 111 रुपये की समझौता राशि का सेटलमेंट भी हुआ।

लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का त्वरित समाधान होने से न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली।

इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर ने कहा कि लोक अदालत त्वरित, सरल एवं किफायती न्याय प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है।

इसमें पक्षकार आपसी सहमति और समझौते के आधार पर विवादों का समाधान करते हैं, जिससे वर्षों पुरानी कटुता समाप्त होकर आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है।

उन्होंने लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए समस्त न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं वादकारियों का आभार व्यक्त किया।

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