न्यूज़ फ्लैश
BIG BREAKING:: दिलीप जैन के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, कुट्टू के आटे और काले नमक के 3 नमूने लिए, नियमों की अनदेखी पर नोटिस जारी BIG BREAKING:: हरिद्वार में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक, हर की पैड़ी पर गंगा पूजन के बाद होंगे बड़े फैसले! BIG BREAKING:: सुभाषनगर के लोगों को हाईटेंशन लाइन से मिलेगी राहत? विधायक आदेश चौहान ने CM धामी के सामने उठाया मुद्दा, कार्रवाई के निर्देश BIG BREAKING:: रुड़की में भाजपा को झटका, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ BIG BREAKING:: भगवानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किशोरी को सकुशल किया बरामद; पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई BIG BREAKING:: कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को लेकर विधायक आदेश चौहान ने किया घाट निर्माण का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
Home » Uncategorized » BIG BREAKING:: दिलीप जैन के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, कुट्टू के आटे और काले नमक के 3 नमूने लिए, नियमों की अनदेखी पर नोटिस जारी

BIG BREAKING:: दिलीप जैन के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, कुट्टू के आटे और काले नमक के 3 नमूने लिए, नियमों की अनदेखी पर नोटिस जारी

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में टीम द्वारा चंडीघाट, श्यामपुर, कोंड़ी, गैंडीखाता तथा लालढांग स्थित किराना दुकानों तथा रिटेल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। अभिहित अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि मौके पर कुछ कुट्टू आटा के 02 खाद्य नमूने तथा नवरात्रि के दौरान व्रत में प्रयोग किये जाने वाले काला नमक का एक नमूना सहित कुल 03 खाद्य नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु लिये गये।काला नमक बनाने वाली निर्माता कम्पनी को लेबल पर निर्माण तिथि तथा एक्सपायरी तिथि अंकित न करने तथा काला नमक को सप्लाई करने वाले सप्लायर को बिक्री बिल के प्रावधानों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया गया।एक कुट्टू आटा निर्माता कम्पनी को लेबल पर किया जा रहा हैल्थ क्लेम, जिससे ग्राहकों को भ्रमित किया जा सकता है के कारण नोटिस जारी किया गया। टीम को कहीं पर भी खुला कुट्टू आटा का विक्रय होते नहीं पाया तथा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्पष्ट चेतावनी दी हैकि किसी भी व्यापारी द्वारा बिना निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि का कुट्टू आटा एवं अन्य फलाहारी खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत लीगल कार्रवाई की जायेगी।

ALSO READ  "जमानत पर रिहा होकर बना 'विधायक प्रतिनिधि', सड़कों पर गुंडागर्दी दिखाने वाला अनीश अब पुलिस के रडार पर — मुकदमा दर्ज, तलाश जारी"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

Our Visitor

5 8 7 1 1 5
Users Today : 220
Users Yesterday : 1012
[democracy id="1"]

Our Visitor

5 8 7 1 1 5
Users Today : 220
Users Yesterday : 1012