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“औषधि कारोबार में सख्ती: आर्य नगर-ज्वालापुर में ड्रग्स विभाग का औचक निरीक्षण, एक होलसेल परिसर सील – अनियमितताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई”

(शहजाद अली हरिद्वार) हरिद्वार। 19 जुलाई 2025, हरिद्वार:
अपर आयुक्त के निर्देशानुसार ड्रग्स कंट्रोल विभाग द्वारा आर्य नगर एवं ज्वालापुर क्षेत्र में औषधि भंडारण और बिक्री से संबंधित व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर श्रीमती अनीता भारती के नेतृत्व में ड्रग्स इंस्पेक्टर श्री हरीश सिंह एवं कुमारी मेघा की संयुक्त टीम ने विभिन्न होलसेल विक्रेताओं के परिसरों का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ होलसेलर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद परिसर बंद कर देते हैं और वहां रखी औषधियों का दुरुपयोग संभव होता है। इसे रोकने के लिए अपर आयुक्त के निर्देशानुसार होलसेल एवं रिटेल परिसरों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है।संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि लाइसेंस जिस परिसर के लिए जारी किया गया है, दवाओं का भंडारण केवल वहीं किया जाए। किसी अनलाइसेंसी परिसर में दवा भंडारण औषधि अधिनियम, 1940 का उल्लंघन माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही होगी।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कॉम्पिटेंट पर्सन या पते में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तो इसकी पूर्व सूचना ड्रग्स विभाग को देना अनिवार्य है

और लाइसेंस में संशोधन कराया जाए। निरीक्षण में यदि कोई अनियमितता या बिना अनुमति परिवर्तन पाया गया, तो विधिसम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

टीम द्वारा नारकोटिक औषधियों से संबंधित अभिलेखों की भी गहन जांच की गई और उनके सुचारु प्रबंधन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एक होलसेल परिसर पर गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के कारण उसे तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।

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ड्रग्स विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और उल्लंघन की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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