(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत गठित जनपद हरिद्वार की स्थानीय शिकायत समिति की बैठक जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में हुई।
बैठक में जनपद के सभी शासकीय, अर्धशासकीय और गैर-शासकीय संस्थानों में पॉश (POSH) एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदोरिया ने बताया कि जिन कार्यस्थलों पर 10 या उससे अधिक महिला एवं पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है।
उन्होंने सभी विभागों एवं संस्थानों को अपने-अपने कार्यस्थलों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आंतरिक समितियां गठित कर इसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. मनु शिवपुरी ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें पॉश एक्ट और शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
बैठक में वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा और अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।








































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