(शहजाद अली हरिद्वार) Haridwar। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने अवगत कराया है कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा दिनाँक 01 अगस्त 2026 को नयागाँव, हरिधर-नेशनल हाइवे पर स्थित जुबैर कन्फेक्सनर्स का निरीक्षण किया, निरीक्षण में पैक्ड फिज कोल्ड ड्रिंक्स की 07 बोतले फीजर में एक्सपार्यड मिली, फिर भी उक्त दुकान के मालिक द्वारा इनका संग्रह व विक्रय किया जा रहा था तथा मौके पर फूड लाइसेंस के बिना खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जिस पर उक्त खाद्य प्रतिष्ठान के मालिक के विरुद्ध दिनांक 10 अगस्त 2026 को वाद दायर कराया है।
दिलीप जैन द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बसेड़ी लक्सर पर स्थित सिंघल इण्टरप्राइजेज का निरीक्षण किया मौके पर गलत पते के आधार पर खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा था तथा मौके से ड्रिंकिंग वाटर, स्नैक्स, बेसन, चाय कोल्डड्रिंक्स सहित लगभग 2 क्विंटल एक्सपार्यड खाद्य पदार्थो को जब्त करके डम्पिंग ग्राउन्ड में गड्ढे में दबाकर नष्ट कराया। एक्सपार्यड खाद्य पदार्थों का विक्रय करने, गलत पते के फूड रजिस्ट्रेशन पर खाद्य पदार्थों का संचालन करने तथा क्रय एवं विक्रय इनवॉयस बिल प्रस्तुत न करने पर उक्त खाद्य प्रतिष्ठान के मालिक तुषार सिंघल के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया है।
इसके साथ ही दिलीप जैन द्वारा माँ चन्डी देवी मन्दिर परिसर स्थित माँ चन्डी देवी कैंटीन से लिये गये खाद्य नमूना खुला काबुली चना, प्रयोगशाला जाँच में असुरक्षित पाये जाने पर उक्त खाद्य प्रतिष्ठान के मैनेजर व मालिक के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के न्यायालय में वाद दायर किया गया है।




































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