(शहजाद अली हरिद्वार) नैनीताल। Anjuman-e-Islamia की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए Uttarakhand High Court ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर नैनीताल के डीएसए खेल मैदान में नमाज अदा करने की सशर्त अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति Pankaj Purohit की एकलपीठ ने आदेश देते हुए सुबह 9 से 10 बजे तक नमाज की अनुमति प्रदान की तथा पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा व शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इससे पहले जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल पर नमाज की अनुमति निरस्त कर लोगों से मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में नमाज अदा करने की अपील की थी।
जिलाधिकारी Lalit Mohan Rayal ने मैदान में किसी भी गतिविधि की अनुमति न देने की बात कही थी। प्रशासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची याचिका पर राहत मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय ने अदालत का आभार जताया है।
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