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“चारधाम में सबको प्रवेश की अनुमति: नैनीताल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला”

(शहजाद अली हरिद्वार)नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है।

यह जनहित याचिका हरिद्वार निवासी आनंद स्वरूप द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की गई थी।

उन्होंने पूर्व में विभिन्न हिंदू धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों का उदाहरण देते हुए चारधाम स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने की भी मांग की। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर किसी विशेष धर्म के लोगों का प्रवेश रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन होगा। यह फैसला धार्मिक सहिष्णुता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की है, न कि धार्मिक भेदभाव की।

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