(शहजाद अली हरिद्वार) हरियाणा।हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पंचायत (शामलात) जमीन पर 20 साल से अधिक समय से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं।

जो लोग 31 मार्च 2004 से पहले पंचायत की जमीन पर अधिकतम 500 वर्ग गज तक मकान बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा। मकान के लिए तय शुल्क और खेती के लिए कलेक्टर रेट के अनुसार भुगतान करना होगा। किसान 31 मार्च 2004 के कलेक्टर रेट का डेढ़ गुना या वर्तमान दर का 50% भुगतान कर सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि पोर्टल पर लॉन्च के एक साल के भीतर है। भुगतान एकमुश्त या 20 वार्षिक किस्तों में 7% साधारण ब्याज पर किया जा सकता है।
यह योजना हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक-2024 के तहत लाई गई है और इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को मालिकाना हक मिल सकेगा। पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनाई गई है।


























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