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उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: तीन बच्चों वाले प्रत्याशियों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

(शहजाद अली हरिद्वार)उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के बाकी 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल पिछले वर्ष ही समाप्त हो गया था, जिसके बाद सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति की थी। अब संभावना जताई जा रही है कि जून 2025 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

इस बार चुनावों में तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को भी भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। पहले नियम था कि 27 सितंबर 2019 के बाद जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते थे। यह मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां अदालत ने आदेश दिया कि जुड़वा बच्चों को एक ही संतान माना जाए।

हालांकि शासन द्वारा जारी आदेश में कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 निर्धारित की गई थी, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने “उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2025” तैयार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है और इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

संशोधन के बाद अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों की तीन संतानें हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। यह निर्णय कई संभावित प्रत्याशियों के लिए राहत लेकर आया है। इस कदम से पंचायत चुनावों में अधिक भागीदारी की उम्मीद है और राजनीतिक सक्रियता को बढ़ावा मिलेगा।

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