(शहजाद अली हरिद्वार) हरिद्वार। खानपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकित कुमार को अभद्र भाषा प्रयोग और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 12 अगस्त 2025 को अंकित कुमार से एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था। उन पर आरोप है कि एक ऑडियो क्लिप में वे किसी व्यक्ति से गाली-गलौच करते सुने गए हैं। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन किया है।आदेश में कहा गया है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अंकित कुमार को निलंबित करते हुए सहायक विकास अधिकारी (पं०) बहादराबाद के कार्यालय से संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता और वेतन पर देय महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हालांकि, यह राशि तभी दी जाएगी जब वे यह प्रमाणित करेंगे कि वे किसी अन्य व्यवसाय या व्यापार में संलग्न नहीं हैं। साथ ही, उनके विरुद्ध आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा। आदेश में साफ किया गया कि सरकारी कर्मचारी द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सेवा शिष्टाचार के विरुद्ध है और यह सरकारी गरिमा के विपरीत आचरण माना जाएगा।



































