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“कांवड़ मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 7 निर्माता कंपनियों को नोटिस—लेबलिंग में मिलीं गंभीर खामियां”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। कांवड़ मेला 2026 के दौरान किये गये विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में कई खाद्य पदार्थों के लेबल पर पायी गयी अनियमितताओं तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एण्ड डिस्प्ले) रेगुलेशन 2020 के उल्लिखित अनिवार्य प्राविधानों का पालन ना करने पर 7 निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी किये गये है।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानन्द जोशी ने अवगत कराया है कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिलीप जैन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग बहादराबाद कांवड़ क्षेत्र, चण्डी घाट कांवड़ क्षेत्र में स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था तथा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के 05 नमूनें, बेकरी प्रोडक्ट का 01 नमूना तथा जीरा मसाला सोडा का 01 नमूना प्रयोगशाला जांच हेतु लिया था।

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की निर्माता कम्पनियों—अनन्ता एसेंसियल, हरिद्वार, विनायक उद्योग, हरिद्वार, सिल्वर मिस्ट बेवरेज, अंबाला कैंट, जया इन्टर प्राईजेज, सहारनपुर, नगीना बेवरेज, नगीना तथा बेकरी खाद्य पदार्थों की निर्माता कम्पनी—यूकेटो बेकर्स, हरिद्वार और जीरा मसाला सोडा की निर्माता कम्पनी—एसओ एण्ड एसओ बेवरेज हरिद्वार को नोटिस जारी किया गया है।

अनन्ता एसेंसियल द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लेबल पर निर्माता कम्पनी का नाम व पता अंकित ना करने तथा टेस्ट ऑफ नेचर के दावे, विनायक उद्योग द्वारा पहाड़ी झरने के समान शुद्ध पानी, सिल्वर मिस्ट बेवरेज द्वारा ट्रीटेड बाई वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, जया इन्टर प्राईजेज द्वारा चैम्पियन्स ड्रिंक्स तथा नगीना बेवरेज को न्यूट्रीशनल क्लेम के कारण नोटिस जारी किया गया है।

यूकेटो बेकर्स, हरिद्वार द्वारा बेकरी खाद्य पदार्थों के लेबल पर बैच नं0, निर्माण तिथि व एक्सपायरी तिथि अंकित न करने तथा एसओ एण्ड एसओ बेवरेज हरिद्वार द्वारा जीरा मसाला सोडा की बोतलों पर एक्सपायरी तिथि अंकित न करने पर नोटिस जारी किया गया है।

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सभी निर्माता कम्पनियों को 7 दिन के अन्दर निरीक्षण में लेबल पर पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत करने और मांगे गये अनिवार्य दस्तावेज जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अगर कोई निर्माता कम्पनी जवाब व दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत नहीं करती है या संतोषजनक जवाब व दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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