न्यूज़ फ्लैश
BIG BREAKING:: हरिद्वार में गूंजा ‘वोकल फॉर लोकल’ का दमदार संदेश, स्थानीय हुनर और उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार, उद्यमियों को रोजगार की नई उड़ान BIG BREAKING:: स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर DM का बड़ा एक्शन, ANM निलंबित; 12 मातृ मृत्यु मामलों की गहन जांच से मचा हड़कंप BIG BREAKING:: राज्यसभा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, कबड्डी-रिले-पिट्टू और भाला फेंक में विजेताओं ने लहराया परचम BIG BREAKING:: सेनानायक आयुष अग्रवाल ने सुनी जवानों की समस्याएं, 40वीं पीएसी में 33 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पर मिला सम्मान BIG BREAKING:: रुड़की में नगर निगम की जमीनों का महा-सर्वे, शेरपुर-खंजरपुर-मलकपुर में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी BIG BREAKING:: 25 पॉइंट कार्यक्रम पर CS का सख्त एक्शन, योजनाओं का हिसाब नहीं अब जनता को मिला लाभ देखेंगे आनन्द बर्द्धन
Home » आदेश » 30 जून के सूर्यास्त के बाद हरिद्वार में खनन पर ब्रेक! डीएम मयूर दीक्षित का सख्त आदेश, आरबीएम चुगान और मिट्टी खुदाई पूरी तरह बंद, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

30 जून के सूर्यास्त के बाद हरिद्वार में खनन पर ब्रेक! डीएम मयूर दीक्षित का सख्त आदेश, आरबीएम चुगान और मिट्टी खुदाई पूरी तरह बंद, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। वर्षा ऋतु के दौरान गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने जनपद में संचालित सभी आरबीएम (रेत, बजरी एवं बोल्डर) चुगान तथा मिट्टी खुदाई पर 30 जून, 2026 के सूर्यास्त के बाद से अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। इसके तहत जनपद में आरबीएम चुगान एवं मिट्टी खुदाई के लिए जारी सभी अनुज्ञापत्र एवं अनुमतियां 30 जून, 2026 के सूर्यास्त के बाद से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी।

उन्होंने सभी पट्टाधारकों एवं अनुज्ञाधारकों को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय के बाद आरबीएम चुगान एवं मिट्टी खुदाई का कार्य तत्काल बंद करना सुनिश्चित करें। साथ ही चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य करते पाए जाने पर उसे अवैध खनन माना जाएगा तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित खनन नियमावली एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित विभागों एवं प्रवर्तन एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध अवधि के दौरान खनन गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए तथा किसी भी प्रकार के अवैध खनन की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ALSO READ  "अब घर बैठे होगा चुनावी काम! 65+ बुजुर्गों और दिव्यांगों के दरवाज़े पर पहुंचेंगे बीएलओ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बड़ा आदेश"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

Our Visitor

5 7 5 2 2 6
Users Today : 216
Users Yesterday : 861
[democracy id="1"]

Our Visitor

5 7 5 2 2 6
Users Today : 216
Users Yesterday : 861