(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। आगामी 10 मई 2025 को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा,
जिसमें विभिन्न प्रकार के वादों का निपटारा सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार, श्रीमती सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि ऐसे वादों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें आपसी सहमति से समझौते की संभावना हो, जैसे बिजली बिल विवाद, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद आदि। कौर ने सभी वादकारियों से अनुरोध किया कि वे लोक अदालत की इस सरल और प्रभावी प्रक्रिया का लाभ उठाएं।
सचिव ने यह भी कहा कि लोक अदालत में वादों का निपटारा समय और धन की बचत के साथ-साथ सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भी सहायक होता है।
