(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यात्रा अवकाश (LTC) के नियमों में संशोधन कर दिया है।
अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी एवं कर्मचारी हवाई जहाज से यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा केवल उच्च ग्रेड वेतन वाले अधिकारियों के लिए ही सीमित थी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
सरकार के इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और वित्त सचिव का आभार जताया है। अब कर्मचारी रेल के साथ-साथ वायुयान के माध्यम से भी यात्रा कर पाएंगे, जिससे उन्हें ज्यादा सुविधा और समय की बचत होगी।
एलटीसी नियमों में एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब एलटीसी लेने के लिए न्यूनतम उपार्जित अवकाश की अवधि 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई है। इससे ज्यादा कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
सरकारी आदेश के मुताबिक, 5400 ग्रेड वेतन वालों को अब रेल यात्रा में प्रथम श्रेणी की सुविधा मिलेगी, जबकि पहले वे सेकंड एसी में ही यात्रा कर सकते थे। वहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब तृतीय श्रेणी वातानुकूलित (3rd AC) में यात्रा की सुविधा मिलेगी, जो पहले केवल स्लीपर क्लास तक सीमित थी।
यह निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया एक बड़ा कदम है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और सम्मानजनक होगी।
