(शहजाद अली हरिद्वार)नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार में अवैध खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए 48 स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को इन क्रशरों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश भी दिए हैं। पूर्व आदेशों का पालन न करने पर अदालत ने नाराजगी जताई और अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को निर्धारित की गई है।
504 Views


























Users Today : 528
Users Yesterday : 1355
