न्यूज़ फ्लैश
“देहरादून में रंगों की बौछार: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर कुमाऊँ–गढ़वाल के राठ होलियारों संग सजी पारंपरिक होली, फाग-छोलिया की थाप पर झूम उठा हाथीबड़कला” “C. V. Raman की स्मृति में राजकमल कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी और नवाचार प्रदर्शनी का उत्साहपूर्ण आयोजन” “32 वर्षों की निष्कलंक सेवा का स्वर्णिम अध्याय: अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी को हरिद्वार में भावभीनी विदाई, अधिकारियों ने किया सम्मानित” “कुंभ 2027 की तैयारियां तेज: दयानंद सरस्वती का ऐलान – धर्मशाला प्रबंधकों को मिलेगा मेला प्रशासन का पूरा सहयोग, होली मिलन में दिखी भाईचारे की रंगीन झलक” “गौकशी पर बहादराबाद पुलिस का बड़ा प्रहार: फरार आरोपी शमीम गिरफ्तार, एसएसपी का सख्त संदेश—“तस्करों को नहीं मिलेगी कोई राहत” “सीओ Sanjay Chauhan की दो टूक चेतावनी के बीच बहादराबाद थाने में सजी शांति समिति की महाबैठक: -ईद पर सौहार्द का संकल्प, हुड़दंगियों पर रहेगी कड़ी नजर”
Home » देश » हरियाणा में पंचायत जमीन पर बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, पोर्टल से करें आवेदन

हरियाणा में पंचायत जमीन पर बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, पोर्टल से करें आवेदन

(शहजाद अली हरिद्वार) हरियाणा।हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पंचायत (शामलात) जमीन पर 20 साल से अधिक समय से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं।

जो लोग 31 मार्च 2004 से पहले पंचायत की जमीन पर अधिकतम 500 वर्ग गज तक मकान बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा। मकान के लिए तय शुल्क और खेती के लिए कलेक्टर रेट के अनुसार भुगतान करना होगा। किसान 31 मार्च 2004 के कलेक्टर रेट का डेढ़ गुना या वर्तमान दर का 50% भुगतान कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि पोर्टल पर लॉन्च के एक साल के भीतर है। भुगतान एकमुश्त या 20 वार्षिक किस्तों में 7% साधारण ब्याज पर किया जा सकता है।

यह योजना हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक-2024 के तहत लाई गई है और इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को मालिकाना हक मिल सकेगा। पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनाई गई है।

358 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *