न्यूज़ फ्लैश
“हरियाली तीज के उल्लास संग गूंजा देशभक्ति का रंग, इमैक की महिलाओं ने सजाया यादगार महोत्सव” “समुद्र मंथन की भव्य थीम से सजेगा कुंभ का स्वागत द्वार, मंडावर से दिखेगी देवभूमि की दिव्य-सांस्कृतिक झलक” “कुंभ 2027 की तैयारियों में तेजी: पेयजल योजनाओं का दयानंद सरस्वती ने लिया जायजा, अफसरों को दिए सख्त निर्देश” “भाजपा की राष्ट्रीय टीम में उत्तराखंड का दमदार दबदबा, तीरथ रावत बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष—बलूनी समेत चार दिग्गजों को मिली बड़ी जिम्मेदारी” “रक्तदान की आड़ में खून का काला कारोबार! लक्सर पुलिस का बड़ा एक्शन, 27 यूनिट रक्त और ब्लड कलेक्शन उपकरण बरामद—5 आरोपी गिरफ्तार” “टनल हादसे पर आयुक्त सख्त, रेस्क्यू में तेजी के साथ श्रमिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता”
Home » फैसला » मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शाही ईदगाह को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष को झटका

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शाही ईदगाह को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष को झटका

(शहजाद अली हरिद्वार)मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद को अयोध्या की रामजन्मभूमि की तरह ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग की गई थी। यह फैसला न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने सुनाया, जो 23 मई को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था।

हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट में तर्क दिया था कि जहां शाही ईदगाह स्थित है, वहां पहले श्रीकृष्ण का मंदिर था। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अस्तित्व को लेकर कोई सरकारी दस्तावेज, खसरा-खतौनी, नगर निगम रिकॉर्ड या टैक्स रसीद उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शाही ईदगाह कमेटी के खिलाफ बिजली चोरी की शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, इसलिए इसे मस्जिद नहीं माना जाना चाहिए।

हिंदू पक्ष ने ‘मासिरे आलमगिरी’ और तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर एफएस ग्राउस की रिपोर्ट सहित कई ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया था। मंदिर पक्ष ने यह प्रार्थना पत्र 5 मार्च 2025 को दाखिल किया था।

वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ‘हिंदू चेतना यात्रा’ और अन्य गतिविधियों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। फिलहाल इस निर्णय से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है, और आगे की रणनीति पर चर्चा जारी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

Our Visitor

5 3 5 4 8 7
Users Today : 32
Users Yesterday : 523
[democracy id="1"]

Our Visitor

5 3 5 4 8 7
Users Today : 32
Users Yesterday : 523