(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आदेश चौहान समेत पांच लोगों को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2009 का है, जब विधायक आदेश चौहान की भतीजी के दहेज उत्पीड़न मामले में उसके पति मनीष को पुलिस ने कथित रूप से प्रताड़ित किया था। मनीष ने आरोप लगाया था कि विधायक के दबाव में पुलिस अधिकारियों ने उसे झूठे केस में फंसाया और उसके साथ मारपीट की।
इस मामले में मनीष ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी थी। कई वर्षों तक चली जांच और सुनवाई के बाद अब सीबीआई कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है।
दोषियों में विधायक आदेश चौहान को छह माह की सजा दी गई है, जबकि रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक आरके चमोली (अब दिवंगत), इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और एक अन्य व्यक्ति को एक साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, बच नहीं सकता।
यह मामला उत्तराखंड की राजनीति और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि न्याय की प्रक्रिया भले ही समय ले, लेकिन सच्चाई के पक्ष में निर्णय जरूर आता है। अदालत के इस फैसले को न्यायिक पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
