(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को विभागीय टीम ने सराय रोड स्थित दो बेकरी निर्माण इकाइयों पर औचक छापेमारी कर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। निरीक्षण के दौरान एक बेकरी बिना वैध लाइसेंस के संचालित होती मिली, जबकि दूसरी बेकरी में वेज और नॉनवेज उत्पादों का निर्माण एक ही ओवन में किया जा रहा था। विभाग ने दोनों इकाइयों के खाद्य उत्पादों के निर्माण एवं संग्रह पर रोक लगाते हुए चार विधिक नमूने जांच के लिए भेजे हैं।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान जय आदर्श बेकरी में खाद्य लाइसेंस की वैधता 25 नवंबर 2025 को समाप्त पाई गई। इसके बावजूद संचालक बिना लाइसेंस नवीनीकरण के उत्पादों का निर्माण और बिक्री कर रहा था। बेकरी में खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि और आवश्यक लेबलिंग भी नहीं मिली। इसके अलावा साफ-सफाई की स्थिति खराब थी और संचालक पेयजल जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्र सहित जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। टीम ने खुले रस्क और मैदा के नमूने लेकर निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगा दी।
वहीं आदर्श बेकरी में निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं। यहां वेज और नॉनवेज उत्पाद एक ही ओवन में तैयार किए जा रहे थे। दोनों के लिए अलग-अलग निर्माण सेक्शन भी नहीं बनाए गए थे। जांच में वेज और नॉनवेज रस्क एक साथ रखे मिले। इस पर विभागीय टीम ने 400 ग्राम के 56 पैकेट नॉनवेज रस्क गड्ढा खुदवाकर मौके पर ही नष्ट करा दिए। बेकरी में लाइसेंस के अनुरूप व्यवसाय नहीं किए जाने और आवश्यक दस्तावेजों की कमी भी सामने आई।

विभाग ने दोनों बेकरी इकाइयों से कुल चार विधिक नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। साथ ही आवश्यक लाइसेंस, दस्तावेज, स्वच्छता व्यवस्था और अलग-अलग निर्माण सेक्शन सुनिश्चित होने तक संबंधित गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि दीपावली के दौरान आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।








































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