(शहजाद अली हरिद्वार)उत्तराखंड सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर कठोर कार्रवाई के उद्देश्य से उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में पारित इस संशोधन में गंभीर मामलों में आजीवन कारावास और भारी जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। सरकार का मानना है कि धर्म परिवर्तन के लिए लालच, दबाव या छल का सहारा लेने वालों पर अब सख्ती से नकेल कसी जाएगी। नए कानून के तहत अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है, जिससे पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकेगी। राज्य सरकार का यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी प्रकार के अवैध धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी।
