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हरिद्वार में यूसीसी के तहत पंजीकरण अनिवार्य, पोर्टल पर 6 माह में कराएं आवेदन

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। जनपद में समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने सभी नागरिकों से निर्धारित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि विवाह पंजीकरण, तलाक, विवाह शून्यता, लिव-इन रिलेशनशिप, वसीयत व उत्तराधिकार जैसे विषयों पर पंजीकरण जरूरी किया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संहिता लागू होने की तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन करने पर मात्र ₹250 शुल्क देय होगा, जबकि इसके पश्चात ₹2500 शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने सभी निबंधकों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

अब तक जनपद में कुल 6035 सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं, जबकि विवाह पंजीकरण के 5176 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। लिव-इन रिलेशनशिप के 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 लंबित हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य की एकता, समानता और समरसता को सुदृढ़ करने हेतु यह पहल महत्वपूर्ण है। सभी पात्र नागरिक समय रहते पोर्टल पर आवेदन करें, ताकि उन्हें सरकारी सेवाओं में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

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