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“बहादराबाद पुलिस की सख्ती! बिना सत्यापन रह रहे बाहरी लोगों पर गरजी कानून की गाज, 6 मकान मालिक चढ़े पुलिस एक्ट की जद में – वसूले गए 60 हजार जुर्माना”

(शहजाद अली हरिद्वार) बहादराबाद। थाना बहादराबाद पुलिस ने SSP हरिद्वार के आदेश पर आज 12 अक्टूबर 2025 को संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य थाना क्षेत्र में बिना पुलिस सत्यापन रह रहे बाहरी प्रदेशों से आए लोगों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करना था। पुलिस ने क्षेत्र में अलग-अलग टीमों का गठन कर चौकी कस्बा बहादराबाद और चौकी शांन्तरसा में फेरीवालों, गुड़ चर्खी मजदूरों, किरायेदारों तथा स्थायी/ अस्थायी रूप से रह रहे श्रमिकों का सत्यापन किया।पुलिस टीमों ने मौके पर जाकर लगभग 120 व्यक्तियों का सत्यापन पूरा किया। इनमें बड़ी संख्या बाहरी राज्यों से आए लोग थे जो नगर और ग्रामीण क्षेत्र में बिना सत्यापन ही रह रहे थे। पुलिस ने मकान मालिकों को चेतावनी दी कि किरायेदार और मजदूर रखने से पहले अनिवार्य रूप से उनका सत्यापन कराएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।अभियान के दौरान पता चला कि 6 मकान मालिकों ने बिना सत्यापन किरायेदार रखे थे। इन पर थाना बहादराबाद पुलिस ने धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कुल 60,000 रुपये का कोर्ट चालान तैयार कर रिपोर्ट न्यायालय भेजी गई।पुलिस अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि मकान मालिक, व्यापारी या नियोक्ता अपने यहां कार्यरत या निवासरत बाहरी व्यक्ति का सत्यापन कर पुलिस में दर्ज कराएं। ऐसा न करने पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाती है।थाना प्रभारी बहादराबाद ने स्पष्ट किया कि सत्यापन अभियान सुरक्षा की दृष्टि से बेहद आवश्यक है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना या अपराध में शामिल व्यक्तियों पर लगाम कसी जा सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी किरायेदार, मजदूर, फेरीवाले या अस्थायी कर्मचारी का सत्यापन थाने में अवश्य कराएं।पुलिस ने यह भी बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिना सत्यापन रह रहे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से न केवल अपराध रोकने में मदद मिलेगी बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।

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