(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून में 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा किया जा रहा है। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। इसमें सिविल, आपराधिक, बैंक, बिजली, पानी के बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम आदि मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
लोक अदालत का उद्देश्य जनता को त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना है। न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा होने से समय और धन की बचत भी होती है। पक्षकारों को अपील का झंझट नहीं झेलना पड़ता और फैसले को अंतिम रूप दिया जाता है। सभी संबंधित विभागों और अधिवक्ताओं से लोक अदालत में भाग लेने की अपील की गई है।
