न्यूज़ फ्लैश
पौड़ी को जल संकट से मिलेगी राहत: श्रीनगर से शुरू होगी नई पम्पिंग पेयजल योजना महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल: 7 जनपदों की 2258 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को मिला सेवा का अवसर, रेखा आर्या ने कहा – जनसेवा की रीढ़ बनेंगी ये महिलाएं भगवानपुर में बड़ा अवैध खनन खुलासा: बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर ₹21.16 लाख का भारी जुर्माना, क्रेशर सीज व ई-रवन्ना पोर्टल निलंबित नगर निगम कार्यालय में सरेआम गुंडागर्दी: किरायेदार दुकानदार ने कर्मचारी को पीटा, निगम में हंगामा, कार्रवाई न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी बहादराबाद में ऑपरेशन लगाम की बड़ी कार्रवाई: अवैध हूटर और एम्प्लीफायर बजाने वाले स्कॉर्पियो चालक पर पुलिस ने की सख्त कार्यवाही चारधाम यात्रा विशेष: पूजा नंदा ने रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश
Home » कार्यवाही » भगवानपुर में बड़ा अवैध खनन खुलासा: बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर ₹21.16 लाख का भारी जुर्माना, क्रेशर सीज व ई-रवन्ना पोर्टल निलंबित

भगवानपुर में बड़ा अवैध खनन खुलासा: बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर ₹21.16 लाख का भारी जुर्माना, क्रेशर सीज व ई-रवन्ना पोर्टल निलंबित

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार जनपद की भगवानपुर तहसील स्थित ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट में संचालित बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खनन विभाग की टीम द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि क्रेशर परिसर के अंदर अवैध रूप से खुदाई कर 10,080 टन आर.बी.एम. (रिवर बेड मटेरियल) निकाला गया था।खनन अधिकारी मोहम्मद काज़िम के अनुसार, उक्त मात्रा के खनिज पर उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन) नियमावली 2024 के तहत तीन गुना रॉयल्टी के आधार पर ₹21,16,800/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। साथ ही, अनियमितता पाए जाने के कारण स्टोन क्रेशर को मौके पर सीज कर दिया गया है और ई-रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है।यह कार्रवाई 17 जून को मिली मौखिक शिकायत के बाद की गई, जिसमें मौके पर पहुंचे विभागीय दल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्रेशर परिसर में खुदाई से बना 50 मीटर x 35 मीटर x 2 मीटर आकार का गड्ढा पाया गया, जिसकी स्वैल फैक्टर व बल्क डेंसिटी के अनुसार 10,080 टन खनिज की निकासी का अनुमान लगाया गया।जब मौके पर मौजूद क्रेशर मुंशी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। नियमों के अनुसार, अब क्रेशर प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आगे की कठोर कार्रवाई हो सकती है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन की किसी भी गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी इसी प्रकार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

162 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!