
” देहरादून में शस्त्र लाइसेंसों पर जिला प्रशासन का बड़ा प्रहार! तय सीमा से अधिक हथियार रखने और बिना UIN मामलों में 827 लाइसेंस एक साथ निरस्त”
(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुध (संशोधन) नियम-2019 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-03 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों की अधिकतम संख्या 03 के स्थान पर 02 निर्धारित की गई है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस




















