(शहजाद अली हरिद्वार)भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के भरण-पोषण के लिए हर महीने 4 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। यह राशि मेंटेनेंस के रूप में निर्धारित की गई है।
इस केस की सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को हुई थी, जिस पर 1 जुलाई 2025 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेशानुसार, शमी को यह रकम नियमित रूप से हर महीने अदा करनी होगी।
गौरतलब है कि मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल 2014 को हुआ था। करीब एक साल बाद, 17 जुलाई 2015 को उनकी बेटी आयरा का जन्म हुआ।
बाद में शमी को यह जानकारी मिली कि हसीन जहां पहले से शादीशुदा थीं और उनकी पहली शादी से दो बच्चे भी हैं। इसके बाद से दोनों के रिश्तों में तनाव बना रहा और मामला तलाक तक पहुंच गया।
कोर्ट के इस फैसले को घरेलू मामलों में एक अहम उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है।
