न्यूज़ फ्लैश
“देहरादून में सियासी सौहार्द की रंगत: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी होली की शुभकामनाएँ, विकास और एकजुटता पर हुई खास चर्चा “जनसुनवाई में सख्त तेवर दिखे डीएम मयूर दीक्षित: 17 शिकायतें दर्ज, 10 का मौके पर निस्तारण, लंबित मामलों पर दो दिन की डेडलाइन और लापरवाह अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी” “रंगों के पर्व पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का संदेश: प्रेम, सौहार्द और समृद्धि के रंगों से महके हरिद्वार” “मुख्यमंत्री आवास में रंगों की बयार: पारंपरिक लोकधुनों संग गूंजा होली मिलन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का संदेश” “शिवालिक नगर में रंगों की बौछार: राजीव शर्मा के भव्य होली मिलन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और फूलों की होली बनी आकर्षण का केंद्र” “धामी का ‘वन-क्लिक’ कमाल: ₹141.91 करोड़ की पेंशन सीधे खातों में, 9.57 लाख से अधिक लाभार्थियों को समय पर मिला संबल — हर पात्र तक लाभ पहुँचाने के सख्त निर्देश”
Home » फैसला » कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला: मोहम्मद शमी देंगे हर महीने पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपये

कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला: मोहम्मद शमी देंगे हर महीने पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपये

(शहजाद अली हरिद्वार)भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के भरण-पोषण के लिए हर महीने 4 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। यह राशि मेंटेनेंस के रूप में निर्धारित की गई है।

इस केस की सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को हुई थी, जिस पर 1 जुलाई 2025 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेशानुसार, शमी को यह रकम नियमित रूप से हर महीने अदा करनी होगी।

गौरतलब है कि मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल 2014 को हुआ था। करीब एक साल बाद, 17 जुलाई 2015 को उनकी बेटी आयरा का जन्म हुआ।

बाद में शमी को यह जानकारी मिली कि हसीन जहां पहले से शादीशुदा थीं और उनकी पहली शादी से दो बच्चे भी हैं। इसके बाद से दोनों के रिश्तों में तनाव बना रहा और मामला तलाक तक पहुंच गया।

कोर्ट के इस फैसले को घरेलू मामलों में एक अहम उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है।

 

390 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *