(शहजाद अली हरिद्वार)नैनीताल: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और कृषि एवं सैनिक कल्याण विभाग संभाल रहे गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। यह मामला अब उत्तराखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां इस पर 12 जून को सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने मंत्री गणेश जोशी के अधिवक्ता को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है, साथ ही कैबिनेट मंत्री से इस मामले में अपना लिखित जवाब 23 जुलाई तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी मंत्री के जवाब का प्रति उत्तर प्रस्तुत करने को कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को होगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि सुनवाई अब हाईकोर्ट की किसी अन्य एकलपीठ द्वारा की जाएगी क्योंकि न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा 12 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह उनका अंतिम कार्य दिवस था, और उसी दिन उन्होंने इस मामले पर सुनवाई की।
गौरतलब है कि गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का गंभीर आरोप है, जिसे लेकर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप राज्य सरकार के लिए भी संवेदनशील बन गया है। अब नजरें 23 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब मंत्री की ओर से कोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा।
यह मामला उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर सकता है।
