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“हरिद्वार में मिलावटी पनीर के बड़े खेल का हुआ पर्दाफाश! 200 किलो पनीर के सैंपल फेल, अदालत का सख्त एक्शन—निर्माता और सप्लायर को छह-छह माह की जेल, जुर्माना भी ठोका”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की अदालत ने पनीर के नमूने असुरक्षित पाए जाने के दो मामलों में आरोपी पनीर निर्माता एवं सप्लायर मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है।

अदालत ने आरोपी को दोनों मामलों में अलग-अलग छह-छह माह के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि 7 जुलाई 2023 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भूपतवाला स्थित सप्तऋषि पुलिस चौकी क्षेत्र में एक मारुति सुजुकी ईको वाहन को रोका था।

जांच के दौरान वाहन में प्लास्टिक के ड्रमों में रखा करीब 200 किलोग्राम पनीर बरामद हुआ। मौके पर मौजूद चालक एवं सप्लायर मोहम्मद सलमान खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।

पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित अपने प्रतिष्ठान में पनीर तैयार कर हरिद्वार और देहरादून में सप्लाई करता है।

जांच में असुरक्षित पाया गया पनीर

कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने पनीर के दो नमूने लेकर उन्हें परीक्षण के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा। नमूना लेने के बाद शेष पनीर को नगर निगम के सराय स्थित डंपिंग ग्राउंड में नष्ट करा दिया गया।

प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दोनों नमूने असुरक्षित पाए गए। जांच में पनीर में फॉरेन फैट की मौजूदगी सामने आई, जबकि बीआर रीडिंग टेस्ट में भी नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे।

अदालत ने सुनाया सख्त फैसला

प्रयोगशाला रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आयुक्त की अनुमति लेकर 5 मार्च 2024 को आरोपी के खिलाफ अदालत में दो अलग-अलग परिवाद दायर किए। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत में प्रस्तुत किया गया।

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने आरोपी मोहम्मद सलमान निवासी गुज्जरवाड़ा, देवबंद (उत्तर प्रदेश) को दोषी करार देते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59(1) के तहत दोनों मामलों में अलग-अलग छह-छह माह के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले को खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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