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“जरूरतमंदों को मिलेगा मुफ्त कानूनी सहारा, हरिद्वार में अधिकार मित्रों की बड़ी फौज तैयार करने को शुरू हुआ तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण अभियान”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा नवचयनित पैरा लीगल वालंटीयर्स एवं अधिकार मित्रों के लिए तीन दिवसीय विशेष क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ विकास भवन रोशनाबाद सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेन्द्र दत्त की अध्यक्षता में दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिमरनजीत कौर भी मौजूद रहे।कार्यक्रम की शुरुआत लॉ इंटर्न सोमा शरण एवं अपूर्वा चौधरी द्वारा सरस्वती वंदना से की गई। सचिव सिमरनजीत कौर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार एवं सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने अधिकार मित्रों को समाज सेवा और विधिक जागरूकता के महत्व से अवगत कराया।मुख्य अतिथि नरेन्द्र दत्त ने कहा कि अधिकार मित्र समाज के जरूरतमंद लोगों तक न्याय और कानूनी सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य सेवा भावना से किया जाना चाहिए, न कि किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से।

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों ने अधिकार मित्रों को कानूनी विषयों की विस्तृत जानकारी दी। डिप्टी एलएडीसी रमन कुमार सैनी ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जबकि अधिवक्ता अनुज कुमार शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 पर जानकारी साझा की।

प्रथम अपर जिला जज नीलम रात्रा एवं स्पेशल जज पोक्सो लक्षमण ने पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 मई तक चलेगा।

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