(शहजाद अली हरिद्वार)भगवानपुर। वलीमा समारोह में लाइसेंसी अस्लाह से हवाई फायर करना एक युवक को महंगा पड़ गया। SSP हरिद्वार के निर्देश पर भगवानपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पिस्टल जब्त कर सील कर दी है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
घटना 11 मई की है, जब प्रिन्स होटल भगवानपुर में आयोजित वलीमा समारोह के दौरान नदीम पुत्र हाजी मोमीन निवासी शाहपुर द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की गई। सूचना मिलने पर चेतक पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई।
वीडियो फुटेज की जांच में आरोपी द्वारा फायरिंग करना स्पष्ट दिखाई दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी के नाम पर पंजीकृत लाइसेंसी पिस्टल से सार्वजनिक स्थान पर फायर किया गया, जो आयुध अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन है।
पुलिस ने आरोपी नदीम के विरुद्ध मु0अ0सं0 201/26 धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पिस्टल को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है।
हरिद्वार पुलिस की अपील है कि लाइसेंसी अस्लाह का दुरुपयोग कानूनन अपराध है। सार्वजनिक स्थानों पर फायरिंग कर लोगों की जान जोखिम में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


























