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“धामी कैबिनेट का धुआंधार फैसला: छोटे अपराध में जेल खत्म – अब सिर्फ जुर्माना! साथ ही रिवर्स पलायन, शिक्षा, ऊर्जा और विकास पर बड़े मास्टरस्ट्रोक से बदल जाएगी उत्तराखंड की तस्वीर!”

(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगाई जिसमें ऊर्जा विभाग वित्त विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग कृषि विभाग उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा नियोजन विभाग और तकनीकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव शामिल थे। धामी कैबिनेट ने नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर एक नए एक्ट जन विश्वास एक्ट को मंजूरी दी है जिसमें अब कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें सजा के प्रावधान को हटाकर उसमें पूर्व के जुर्माना राशि को बढ़ाकर केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अब कृषि भूमि में रिजॉर्ट बनाने के लिए लैंड यूज बदले बिना रिसोर्ट बनाने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दी है जिसके तहत पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भूमि की सीमा को भी घटा दिया है। वहीं उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना मंत्रिमंडल की सहमति बनी है जिसके तहत अब कंपटीशन की तैयारी करने वाले राज्य की संस्थाओं में पढ़ रहे छात्रों को फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी जिसमें पूरा पाठ्यक्रम डाउनलोड करने की भी व्यवस्था होगी।

धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फ़ैसले

1- मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है जिसके तहत अब पिटकुल द्वारा बनाए जाने वाले टावर क्षेत्र की परिधि के आसपास की जमीन के मुआवजा सर्किल रेट को 85% से बढ़कर 200% कर दिया गया है जबकि बिजली के तारों के नीचे की जमीन के मुआवजा सर्किल रेट को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए 15% से बढ़ाकर 30% से 60% तक कर दिया गया है।

2- नियोजन विभाग से संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी जिसके तहत बिजनेस और इकोनामिक में सामंजस्य बनाने के लिए 52 एक्ट को चिन्हित किया गया था जिनके उल्लंघन पर सजा और कारावास दोनों होते थे लेकिन अब 7 एक्ट को हटाकर उसमें सजा को हटा दिया गया है और जुर्माना राशि को बढ़कर केवल जुर्माना राशि का ही प्रावधान किया गया है।

3- आवास विकास विभाग के 4 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

A- ग्रीन बिल्डिंग प्रमोट करने के लिए अब एफ ए आर को बढ़ा दिया गया है। कमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज और सेटबैक की व्यवस्था थी जिसे सभी प्लॉट के लिए केवल सेटबैक कर दिया गया है।

B- कृषि भूमि में भी अब भूमि उपयोग को बदले बिना ही रिजॉर्ट बनाया जा सकेगा जिसके तहत जमीन के दायरे को 9 मीटर और 12 मीटर से घटकर 6 मीटर और 9 मी कर दिया गया है।

C- मंत्रिमंडल ने अब रोड लेवल पार्किंग में बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को फ्लोर परमिशन में भी छूट दी है और मोटेल श्रेणी को समाप्त कर दिया है।

D-प्रदेश में अब टाउन प्लानिंग और लैंड प्लानिंग स्कीम को हरिजनदी दी गई है जिसके तहत नए शहरों को बसाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की जमीन ली जाएगी और जमीन के मालिकों को शहरों में जमीन दी जाएगी।

4- वित्त विभाग के तहत जीएसटी संशोधन को हरी झंडी दी गई है।

5- पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत एलिवेटेड रोड के लिए कम्पनी द्वारा रॉयल्टी और जीएसटी को विभाग में जमा करना होगा जिसे बाद में रीइंबर्समेंट किया जाएगा।

6- तकनीकी शिक्षा में अब फैकल्टी की भर्ती विश्वविद्यालय से की जाएगी जिसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

7- लोक निर्माण विभाग में कनिष्क अभियंता के पद पर मिलने वाले 5% कोटे की भर्ती सीनियरिटी के आधार पर की जाएगी।

8- नैनी सैनी एयरपोर्ट के संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के साथ हुए अनुबंध को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

9- उधम सिंह नगर के सितारगंज के कल्याणपुर में पट्टों की जमीन के नियमितीकरण पर उनका सर्किल रेट 2004 के अनुसार मिलेगा।

10- डेयरी विभाग और सहकारिता विभाग के तहत मुख्यमंत्री घसियारी योजना और दुधारू पशुओं पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है।

11- परिवहन विभाग के अंतर्गत 15 साल पुराने वाहनों को बदलकर नए वाहन लेने पर लोगों को वहां कर में 50% की छूट के प्रावधान को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है जिसके तहत केंद्र सरकार से 50 करोड रुपए की सहायता भी राज्य सरकार को दी जा रही है।

12- उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है जिसके तहत राजकीय संस्थानों में पढ़ रहे मेरिट वाले छात्र-छात्राओं को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कोचिंग की फ्री सुविधा दी जाएगी जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराया जाएगा।

13- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की व्यवस्था का प्रावधान है जिसका मुख्यालय देहरादून में बनाया जाएगा जिसके लिए निदेशक की नियुक्ति मुख्य सचिव वाली सिलेक्शन कमेटी करेगी इस पद के लिए 15 वर्ष की वकालत या फिर सेशन जज के तौर पर काम कर चुके अभ्यर्थी ही कर सकेंगे।

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