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अब बिना पंजीकरण पर लगेगा ₹10,000 जुर्माना, हरिद्वार में विशेष कैम्पों का आयोजन

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है कि समान नागरिक संहिता (UCC) 2025 के तहत 26 मार्च, 2010 के बाद विवाह करने वाले सभी दंपतियों को विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए 2 व 3 मई को ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में जनपदभर में विशेष कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। पंजीकरण शुल्क ₹250 व सीएससी शुल्क ₹50 कुल ₹300 निर्धारित किया गया है। निर्धारित तिथि के बाद पंजीकरण न कराने पर ₹10,000 तक का जुर्माना देना होगा। सभी विकास खण्डों में पंचायत भवनों एवं विद्यालयों में कैम्प आयोजित होंगे। उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, आशा, आंगनबाड़ी आदि की सहभागिता से कैम्पों का सफल संचालन सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी पात्र व्यक्तियों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है।

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“हरिद्वार आरटीओ में दलालों की बादशाहत खत्म — अफसर निखिल शर्मा की सर्जरी से बदला माहौल, अब न बाइक पर दलाल दिखेंगे, न जेब में सेटिंग — जनता बोली: पहली बार महसूस हुआ कि दफ्तर हमारा है, किसी गिरोह का नहीं!”

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