(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार जिले में शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने कहा है कि जिनके पास दो से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं,
उन्हें तीसरे शस्त्र का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से संबंधित थाने या शस्त्र अनुभाग में जमा कराना होगा। यह कदम हाल ही में हथियारों के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है। जनवरी में खानपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच हुई फायरिंग की घटना के बाद प्रशासन सख्त हुआ है।
डीएम ने बताया कि गृह मंत्रालय की 2019 की गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो लाइसेंसी हथियार ही रख सकता है। निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित शस्त्र धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। प्रशासन ने सभी शस्त्रधारकों से समय रहते निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
