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“जिलाधिकारी के निर्देश पर शिवालिक नगर ई-कॉमर्स स्टोर में छापा: दिलीप जैन की सख्त कार्रवाई में अनियमितताओं का बड़ा खुलासा, FSSAI नियमों की उड़ाई धज्जियां”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। सीएम हेल्पलाइन पर एक्सपायर्ड फूड आइटम की बिक्री की शिकायत मिलने के बाद जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिवालिक नगर स्थित एक ई-कॉमर्स स्टोर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के निर्देश पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा की गई।निरीक्षण के दौरान डेयरी उत्पाद, ग्रोसरी, फल एवं सब्जियों के लेबल की गहन जांच की गई। मौके पर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम नहीं मिला, लेकिन स्टोर द्वारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (FIFO) और फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट (FEFO) नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही संबंधित दस्तावेज भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए।स्टोर के असिस्टेंट मैनेजर ने बताया कि 16 मार्च 2026 को नए कर्मचारी की गलती से डंप एरिया से एक्सपायर्ड पैकेट लाकर ग्राहक को बेच दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके ऑनलाइन सिस्टम में एक्सपायर्ड उत्पादों की अलग से बिलिंग की कोई सुविधा नहीं है और ऐसे उत्पाद UPC कोड से बिल हो जाते हैं।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि स्टोर में FSSAI लोगो और नाम वाले स्टिकर का अवैध उपयोग कर ताजे फूलों के पैकेट बेचे जा रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए ब्राइट चेरी गुलदाउदी के 12 पैकेट, गेंदा फूल के 8 पैकेट, येलो चेरी गुलदाउदी के 10 पैकेट और पूजा के लिए मिश्रित फूलों के 31 पैकेट सहित कुल 61 पैकेट (लगभग 3 हजार रुपये कीमत) जब्त कर नष्ट कर दिए गए।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (नई दिल्ली) के 03 फरवरी 2017 के आदेश के अनुसार FSSAI लोगो का इस तरह का उपयोग प्रतिबंधित है।

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विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री, FIFO/FEFO नियमों का उल्लंघन और FSSAI लोगो का दुरुपयोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत गंभीर अपराध हैं। इस मामले में संबंधित ई-कॉमर्स स्टोर के खिलाफ जल्द ही सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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