(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) निखिल शर्मा ने जनपद में स्थित मारुति, किया, टाटा एवं महिंद्रा की डीलरशिप का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अपंजीकृत वाहन शो-रूम से बाहर न ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि वाहन बिक्री की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए तथा सभी विवरण सही-सही वाहन पोर्टल पर दर्ज हों।
साथ ही, आरटीओ कर दर की सूची डीलरशिप परिसर में प्रमुख स्थान पर चस्पा की जाए ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी मिल सके। एआरटीओ ने डीलरों को चेतावनी दी कि नियमों के पालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रत्येक डीलरशिप को निर्देशित किया गया कि 7 दिन के भीतर कम्प्लायंस रिपोर्ट एआरटीओ कार्यालय में उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर विभागीय दिशा-निर्देश जारी होंगे और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।




































