न्यूज़ फ्लैश
“सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय रोहालकी में तंबाकू मुक्त स्कूल अभियान की धमाकेदार शुरुआत, विशेषज्ञों की जागरूकता संगोष्ठी से छात्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा का नया संकल्प” “लापता संतों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: श्रीमहंत धर्मेंद्र दास ने CBI जांच का स्वागत किया, बोले—‘अखाड़े में घुसे माफिया होंगे बेनकाब!’” “धर्मनगरी हरिद्वार में महाअभियान: डीएम मयूर दीक्षित की निगरानी में सड़क से घाट तक ‘क्लीन हरिद्वार मिशन’ हुई तेज, अवैध दुकानें हटीं और स्वच्छता का बिगुल जोरदार” “धनौरी स्थापना दिवस पर बहुगुणा का बड़ा संदेश—जो युवा उत्तराखंड का नाम रोशन करे, वही राज्य का सच्चा ब्रांड एंबेसडर; शिक्षा और प्रतिभा से ही बनेगी नई पहचान” “शिवालिक नगर में विकास की बयार: अध्यक्ष राजीव शर्मा ने दिल खोलकर शुरू कराए सड़क–नाली–पुलिया कार्य, हर वार्ड को ‘मॉडल नगर’ बनाने की बड़ी पहल” “लौह पुरुष की 150वीं जयंती पर हरिद्वार में उमड़ा उत्साह: स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में निकला भव्य रन फॉर यूनिटी, जगह-जगह पुष्पवर्षा से स्वागत”
Home » कार्यवाही » “लक्सर में मेडिकल स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी! बिना लाइसेंस वाली दुकानों पर लगा ताला, संचालकों को कड़ी चेतावनी”

“लक्सर में मेडिकल स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी! बिना लाइसेंस वाली दुकानों पर लगा ताला, संचालकों को कड़ी चेतावनी”

(शहजाद अली हरिद्वार) लक्सर। लक्सर क्षेत्र में औषधि दुकानों की सख्त निगरानी और छापेमारी का सिलसिला अपर आयुक्त के आदेश पर जारी है। इसी क्रम में दिनांक 16.09.2025 को ड्रग्स इंस्पेक्टर सुश्री मेघा और लक्सर पुलिस के एस.आई. बिजेंद्र नेगी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दर्जनभर मेडिकल स्टोर्स का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि 02 दुकानें बिना वैध ड्रग लाइसेंस के संचालित हो रही थीं। इन दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया गया और संचालकों को 15 दिन का समय दिया गया है ताकि वे अपना ड्रग लाइसेंस प्रस्तुत कर सकें। समय सीमा पूरी होने के बाद भी लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण के दौरान टीम ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दवा दुकानों का संचालन केवल नियमानुसार ही किया जा सकता है। पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति हर मेडिकल स्टोर पर अनिवार्य है। बिना वैध ड्रग लाइसेंस अथवा फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री को गंभीर अपराध माना जाएगा

विभाग ने सभी संचालकों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अवहेलना पाए जाने पर Drugs and Cosmetics Act के प्रावधानों के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।विभाग का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाली और प्रमाणित औषधियाँ उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में लगातार निरीक्षण और औचक छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है ताकि जनता तक मिलावटी, अवैध या असुरक्षित दवाएँ न पहुँच सकें।प्रशासन ने अपील की है कि मेडिकल स्टोर संचालक नियमों का पालन करें और जनता भी दवाएँ खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें कि दुकान पर पंजीकृत फार्मासिस्ट मौजूद हो

तथा दुकान वैध ड्रग लाइसेंसधारक हो। इस व्यवस्था से ही आमजन की सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी सुनिश्चित होगी।

881 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *